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मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना

मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्‍तजन कल्‍याण विभाग के अंतर्गत दीनदयाल अन्त्योदय मिशन प्रदेश के निःशक्त, निर्धन और कमजोर परिवारों की सहायता के लिये आम लोगों की भावना और उनकी भागीदारी को दृष्टिगत रखते हुये स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत निराश्रित, निर्धन कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना तैयार कर वर्ष 2006 में मुखयमंत्री कन्‍या विवाह योजना के नाम से प्रारम्भ की गई है…

प्रकाशित तिथि: 22/07/2020
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सामाजिक सुरक्षा विधवा/परित्यक्ता पेंशन योजना

विधवा, परित्यक्ता और गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन स्वी्कृत की जाती हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा एवं परित्यक्ता को लाभांवित किया जाता हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए गरीबी रेखा नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों की सूची में नाम शामिल होना आवश्यक हैं।

प्रकाशित तिथि: 22/07/2020
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सामाजिक सुरक्षा नि:शक्‍त पेंशन योजना

नि:शक्त और गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन स्वी्कृत की जाती हैं। इसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे नि:शक्त व्यक्ति जिसकी नि:शक्तिता 40 प्रतिशत हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए गरीबी रेखा नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों की सूची में नाम शामिल होना आवश्यक हैं।

प्रकाशित तिथि: 22/07/2020
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मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन सहायता योजना

शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रदेश की विधवाओं के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने तथा शासकीय योजनाओं का लाभ देने हेतु शासकीय शब्दा्वली में उन्हें ‘विधवा’ की जगह ‘कल्याणी’ कहा जायेगा। 18 वर्ष से या उससे अधिक आयु की कल्याणी महिला को मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन सहायता योजना से लाभांवित किया जाता हैं।

प्रकाशित तिथि: 22/07/2020
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मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना

शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रदेश मे 50 वर्षो से अधिक  आयु की अविवाहित महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने व जीवन निर्वाह हेतु प्रतिमाह आर्थिक सहायता उपलब्‍ध कराने के उददेश्‍य से ‘’मुख्‍यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना’’ प्रांरभ की गई है।

प्रकाशित तिथि: 22/07/2020
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