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संगठन चार्ट

आयुक्त कार्यालय का प्रशासनिक चार्ट

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संभागीय आयुक्त कार्यालय के कार्य

  1. संभागीय आयुक्त : संभाग में राज्य सरकार के मुख्य प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते है, संभागीय आयुक्त के मुख्यत: निम्न कार्य होते हैं:

    1. सरकार और जनता के विभिन्न संगठनों के बीच उचित और प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करना।
    2. सरकार द्वारा लोकहित में चलायी जा रही विभिन्न विकास कार्यक्रम के सुचारू क्रियान्वयन में यदि कोई रूकावट आती है तो उसे दूर करना।
    3. गरीबी उन्मूलन, नागरिक आपूर्ति, रोजगार सृजन, पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास सहित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं का उचित और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
    4. संभाग में राजस्व विभाग, जिला पंचायत तथा जनपद स्तर के प्रमुख कार्यो को देखते हैं।
    5. स्थापना के मामलों से संबंधित राजस्व विभाग, जिला पंचायत, नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत अधिनियम, स्लम अधिनियम, मनोरंजन शुल्क अधिनियम आदि की अपील का निपटान करना ।
    6. संभागीय जिलो के कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों, जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, और नगर परिषदों के संभाग में विभिन्न कार्यालयों का पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन और नियंत्रण करना।
  2. अपर आयुक्त: संभागीय आयुक्त के बाद अपर आयुक्त संभाग में उच्च अधिकारी होते है जो राजस्व संबंधित अपील, स्थानीय ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और नगर पालिका की अपीलो को देखते है | ये सभी मामले अपर आयुक्त द्वारा प्रशासित किए जाते है।

  3. उप कमिश्नर (राजस्व) : संभागीय जिलो के कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारो और नायब तहसीलदारो के स्थापना के मामले, इसके अलावा भ्रष्टाचार के आरोपों की देखरेख के लिए तथा प्राकृतिक आपदा राहत की शाखा और पुनर्वास के विषयों को देखते हैं। सरकारी बकाया और बकाया ऋणों की वसूली का काम देखना इनका मुख्य कार्य हैं।

  4. सामान्य प्रशासक : उपायुक्त रैंक का एक अधिकारी इस शाखा का प्रमुख होता है। यह संभाग में सभी प्रशासनिक मामलों के लिए जिम्मेदार है। आयुक्त कार्यालय और कोई अन्य मामला जो विशेष रूप से किसी अन्य शाखा / अनुभाग के दायरे में नहीं आ सकता है। यह कमिश्नरी से जुड़े मंत्रालयिक कर्मचारियों की स्थापना के मामलों को देखते है और इसके अलावा सरकारी खजाने और प्रशासनिक व्यय के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी होते है, यह शाखा निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य जैसे कि वीवीआईपीज के प्रोटोकॉल, रीवा के सेंट्रल जेल में कैदियों की पैरोल की मंजूरी, जिला मजिस्ट्रेट के खिलाफ शस्त्र और गोला-बारूद अधिनियम / पुलिस अधिनियम के तहत अपील, भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के वृद्ध व्यक्तियों और बेसहारा परिवारों के लिए योजना के तहत विशेष सहायता और संभाग में नगरपालिका प्रशासन को देखना |

  5. विकास : संभागीय आयुक्त की यह शाखा संभाग के विभिन्न जिलों में स्थापित जिला परिषदों के प्रशासनिक कामकाज और दिन-प्रतिदिन के कामकाज को देखती है। यह मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के निर्णयों के खिलाफ अपील को भी देखता है। यह शाखा विशेष रूप से जल संरक्षण, शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की सभी विकास योजनाओं के कार्यान्वयन को भी देखने का काम करती है।

     

  6. खाद्य और नागरिक आपूर्ति : यह शाखा पूरे क्षेत्र में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और वितरण की स्थिति को देखती है, इसके अलावा यह जनकल्याण की योजनाये जैसे- अंत्योदय योजना, अन्नपूर्णा और शैलेय पोषण आहार योजनाओ को गरीब समुदायों के वर्गों के लिए सरकारी योजनाओं की देखभाल भी करती है। जिला आपूर्ति अधिकारी और कलेक्टर के निर्णय के खिलाफ अपील भी इसी शाखा मे की जाती हैं।

  7. ई.जी.एस. : संभागीय आयुक्त की यह शाखा ग्रामीण बेरोजगार मजदूरों के लाभ के लिए जिलों में सभी चारो कलेक्टरों के माध्यम से रोजगार गारंटी योजनाओं के कार्यान्वयन का कार्य देखती है।सभी योजनाओं पर प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण की निगरानी भी यह शाखा करती है।

  8. पुनर्वास: संभागीय आयुक्त की यह शाखा संभाग के विभिन्न जिलों में प्रचलित पुनर्वास योजनाओं को देखती है। यह शाखा परियोजना प्रभावित लोगों के पुनर्वास से संबंधित पुनर्वास मुद्दों को और पुनर्वास अधिनियम के तहत अधिसूचित विभिन्न परियोजनाओं के तहत भूमि के अधिग्रहण को भी देखते है।

  9. स्थापना : संभागीय आयुक्त की यह शाखा जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम के तहत भर्ती किए गए कर्मचारियों के प्रशासनिक कार्यों और संभाग के विभिन्न जिलों में जिला परिषद के स्थापना मामलों की प्रशासनिक गतिविधियों को देखती है।

    कार्यालय

    1. संभागीय आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल
    2. अपर आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल
    3. डुप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, भोपाल डिवीजन भोपाल
    4. डुप्टी कमिश्नर डेवलपमेंट, भोपाल डिवीजन भोपाल
  10. व्यक्तिगत अनुभाग

    1. डिवीजनल कमिश्नर का निजी सहायक
    2. अपर आयुक्त का निजी सहायक