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लाड़ली लक्ष्मी योजना

दिनांक : 01/04/2007 - | सेक्टर: महिला एवं बाल विकास विभाग

लाभार्थी:

योजना का लाभ उन माता-पिता को दिया जाता है, जिन्होंने दो जीवित बच्चों के बाद परिवार नियोजन अपनाया हो, एक आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकृत हों और आयकर दाता नहीं हों।

लाभ:

वर्ष 2006 से लागू की गई इस योजना का उद्देश्य लड़कियों की भविष्य की एक मजबूत नींव को उनकी शैक्षिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के माध्यम से रखना है और एक लड़की के जन्म के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाना है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार द्वारा हर साल एक लड़की के नाम पर 6 हजार रुपये मूल्य के राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र खरीदे जाते हैं, जो उसके जन्म के बाद 30,000 रुपये तक पहुंच जाते हैं। योजना के अंतर्गत आने वाली लड़की को छठी कक्षा में प्रवेश पाने पर 2 हजार रुपये, नौवीं कक्षा में प्रवेश पर चार हजार रुपये और ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश पर 7,500 रुपये दिए जाते हैं। ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा में पढ़ाई के दौरान उसे हर महीने 200 रुपये दिए जाते हैं। जब लड़की 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेती है और 18 वर्ष की आयु से पहले शादी नहीं की है, तो उसे एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाएगा, जो एक लाख रु है।

आवेदन कैसे करें

फॉर्म भरने का लिंक – https://ladlilaxmi.mp.gov.in/OnlineApplication.aspx