मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन सहायता योजना
शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रदेश की विधवाओं के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने तथा शासकीय योजनाओं का लाभ देने हेतु शासकीय शब्दा्वली में उन्हें ‘विधवा’ की जगह ‘कल्याणी’ कहा जायेगा।
18 वर्ष से या उससे अधिक आयु की कल्याणी महिला को मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन सहायता योजना से लाभांवित किया जाता हैं।
लाभार्थी:
1.कल्याणी मध्यप्रदेश की मूल निवासी हो, 2.न्यूनतम आयु 18 वर्ष या अधिक हो, 3.आयकरदाता न हो, 4.शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से अभिप्राय राज्य या केन्द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम, उपक्रम, संस्था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों से है।) 5.कल्याणी परिवार पेंशन प्राप्त न कर रही हो
लाभ:
समस्त हितग्राहियों को रु. 600/- प्रतिमाह प्रति हितग्राही पेंशन प्रदाय की जा रही है
आवेदन कैसे करें
निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन अपने मूल निवास के ग्रामीण क्षेत्र में- ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर पंचायत के कार्यालय में तीन फोटो, आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र, समग्र आईडी तथा बी.पी.एल. कार्ड के साथ जमा करायें| अथवा निकटतम लोकसेवा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें|