मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना
मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग के अंतर्गत दीनदयाल अन्त्योदय मिशन प्रदेश के निःशक्त, निर्धन और कमजोर परिवारों की सहायता के लिये आम लोगों की भावना और उनकी भागीदारी को दृष्टिगत रखते हुये स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत निराश्रित, निर्धन कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना तैयार कर वर्ष 2006 में मुखयमंत्री कन्या विवाह योजना के नाम से प्रारम्भ की गई है |
योजना में लाभ प्राप्त के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज:-
- निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र।
- वर वधु का मूल निवासी प्रमाण पत्र।
- सक्षम अधिकारी का विवाह प्रमाण पत्र।
- वर वधु कभी अलग न होने संबंधी शपथ पत्र।
- वर वधु का संयुक्त पासपोर्ट साईज फोटो।
लाभार्थी:
1.म0प्र0 का मूल निवासी हो 2.कन्या की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष या अधिक हो। 3.परिवार का मुखिया आयकरदाता न हो। 4.कन्या या वर 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्त हो।
लाभ:
कन्या या वर दोनो में से एक निःशक्त होने पर 2,00,000/- रू. तथा दोनो निःशक्त होने पर 1,00,000/- रू. प्रोत्साहन राशि एकमुश्त प्रदान की जाती है।
आवेदन कैसे करें
योजना के अंतर्गत सहायता राशि प्राप्त करने हेतु आवेदक को आवेदन जिले के संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग को निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन या ऑफलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा। स्वीकृति हेतु पदाभिहित अधिकारी – संयुक्त संचालक/उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग एवं आवेदन पत्र के निराकरण की समय-सीमा – 15 कार्य दिवस है|